Dhruv Rathee summoned by Delhi court : मानहानि के मामले में दिल्ली कोर्ट ने प्रसिद्ध ब्लॉगर ध्रुव राठी को समंस जारी किया।

Dhruv Rathee summoned by Delhi court update: भाजपा मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने कथित तौर पर हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बताने के लिए ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और दो अन्य को भाजपा मुंबई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ के खिलाफ एक नागरिक मानहानि मामले में तलब किया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया गया था।जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने समन जारी किया, मामले की सुनवाई 6 अगस्त को तय की गई।

नखुआ ने राठी, गूगल एलएलसी और एक्स कॉर्प के खिलाफ मुकदमा दायर किया। नखुआ ने दावा किया कि यह वीडियो निराधार आरोपों और दुर्भावनापूर्ण संबंधों के साथ उनकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक जानबूझकर चलाया गया अभियान था। मानहानिकारक बयानों ने उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।नखुआ ने दावा किया कि राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो में “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” के हिस्से के रूप में अपनी भागीदारी का उल्लेख किया है।

नखुआ ने यूट्यूबर राठी के खिलाफ आदतन मानहानि और ऑनलाइन धमकियां देने, जिससे उनके करियर को खतरा है, के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। उन्होंने मानहानि के लिए अपने पक्ष में ₹20,00,000 के हर्जाने का आदेश देने और राठी के खिलाफ नखुआ या उसके सहयोगियों से संपर्क करने पर स्थायी रोक लगाने का भी अनुरोध किया। राठी को किसी भी मंच पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

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